>>: पंजाब के तीन तस्करों को दस-दस साल की कैद

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अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने डोडा चूरा तस्करी के साढ़े चार पुराने मामले में पंजाब के तीन तस्करों को दोषी माना। अदालत ने तीनों को दस-दस साल की सजा सुनाई। वहीं एक-एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए। सजा पाने वालों में पंजाब निवासी कार चालक पिंदासिंह उर्फ भिंडासिंह, खलासी बिल्लूसिंह तथा कार मालिक मलकीत सिंह उर्फ लक्कीसिंह शामिल है। अभियुक्तों को बाद में जेल भेज दिया गया।


प्रकरण के अनुसार 17 सितम्बर 2018 को रायला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भीलवाड़ा की ओर से आ रही कार में मादक पदार्थ तस्करी करके लाई जा रही है। पुलिस ने थाने के बाहर नाकाबंदी की। इस दौरान शंका के आधार पर कार को रोका गया। तलाशी लेने पर में कार से पांच कटटों में 78 किलो डोडा चूरा बरामद किया। मौके से चालक समेत दो जनों को गिरफ्तार किया। बाद में कार मालिक को भी पकड़ लिया गया। तीनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने अभियुक्तों के खिलाफ 12 गवाह और 59 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया। अदालत ने तीनों को दस- दस साल की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में पंजाब निवासी कार चालक पिंदासिंह उर्फ भिंडासिंह, खलासी बिल्लूसिंह तथा कार मालिक मलकीत सिंह उर्फ लक्कीसिंह शामिल है। अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने के बाद चालानी गार्ड ने अभिरक्षा में ले लिया। उनको बाद में जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों को सजा के अलावा एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा।

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