>>: अगर चला रहे हैं स्कूल-कॉलेज का वाहन तो हो जाएं सावधान, वरना पुलिस देगी बड़ा झटका, जानिए कैसे

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जोधपुर। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नरेट में बाल वाहिनी योजना लागू की गई है। किसी भी तरह के हादसे व अन्य आपराधिक घटनाओं से बचाने के लिए पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी थानाधिकारियों को शैक्षणिक संस्थान प्रमुख के मार्फत इनकी अक्षरश: पालना करवाने के कड़े निर्देश दिए हैं।

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बाल वाहिनी योजना के तहत प्रमुख शर्तें:-
- स्कूल बस के आगे-पीछे स्कूल बस लिखना होगा। अनुबंधित बस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना होगा। वैन-कैब के पीछे व साइड में बाल वाहिनी लिखना होगा। ऐसे ऑटो रिक्शाओं पर भी ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना होगा।
- बस-वैन-कैब-ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नम्बर लिखना जरूरी होगा।
- बस के अंदर चालक नाम, पता, लाइसेंस नम्बर, बेज नम्बर, वाहन स्वामी का नाम व मोबाइल नम्बर, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर, यातायात पुलिस व परिवहन विभाग की हेल्प लाइन व वाहन का पंजीयन क्रमांक स्पष्ट रूप से लिखना होगा।
- चालक को वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। उसके पास कम से कम 5 साल पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होना चाहिए।
- वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहन फिटनेस जरूरी है।
- बाल वाहिनी का चालक-कंडक्टर को नियमानुसार खाकी वर्दी पहननी होगी।
- बाल वाहिनी में प्राथमिक सहायता बॉक्स व अग्निशामक यंत्र लगे होने चाहिए।
- बच्चों की सुरक्षा के लिए बाईं तरफ चढऩे व उतरने वाले गेट पर लोहे की जाली लगाकर बंद करना आवश्यक होगा।

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- चालक व कंडक्टर का सत्यापन करवाना जरूरी होगा।
- बाल वाहिनी में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। इनका लॉगिन नम्बर व कार्ड स्कूल प्रशासन के पास रहेगा, ताकि मॉनिटरिंग किया जा सके।
- बाल वाहिनी में फिटनेस, बीमा, चालक लाइसेंस, पीयूसी, पंजीयन प्रमाण पत्र, अनिवार्य रखना होगा।
- चालकों का मेडिकल चेकअप नेत्र व स्वास्थ्य जांच करवानी जरूरी होगी।
- यदि चालक का लाल लाइट का उल्लंघन, तेज गति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करने के लिए एक से अधिक चालान होने पर बाल वाहिनी से हटाना होगा।
- चालक के पास शैक्षणिक संस्थान प्रमुख की ओर से जारी पहचान पत्र होना जरूरी होगा। बाल वाहिनी में स्पीड गर्वनर लगा होना चाहिए।
- शैक्षणिक संस्था प्रमुख की ओर से एक वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता को यातायात संयोजन नियुक्त करना होगा।
- संस्थान परिसर से विद्यार्थियों को सुरक्षित बाल वाहिनी में बिठाने व उतारने के लिए स्थान सुनिश्चित करना होगा, जहां विद्यालय के बाहर सडक़ की ओर देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे।

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