>>: सार्वजनिक बगीचे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

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सिविल न्यायाधीश (उत्तर) यश विश्नोई ने कैलाशपुरी में सार्वजनिक उद्यान में व्यावसायिक उपयोग पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं।प्रार्थी कैलाशपुरी निवासी सतीश शर्मा ने वकील विनोद पंवार के जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि उद्यान समिति ने पार्क को दो हिस्सों में विभाजित कर एक हिस्से का विवाह व अन्य समारोह में व्यावसायिक उपयोग लिया जाता रहा। वैतनिक भवन निर्माण सहकारी समिति के नाम से सोसायटी ने मंदिर व पार्क का निर्माण कराया था। कॉलोनीवासी उक्त स्थान का उपयोग घूमने, फिरने, योगासन आदि के लिए नियमित करते हैं। सोसायटी के पदाधिकारियों ने शिव मंदिर से सटे भाग में अलग से पार्क विकसित कर समारोह आदि के लिए किराए पर दे रहे थे। डीजे आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अदालत ने पार्क व्यावसायिक उपयोग पर मूल वाद के निस्तारण तक पाबंदी लगाने के आदेश दिए।

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