चूरू. स्वायत शासन विभाग राजस्थान की अधिसूचना अन्र्तगत चूरू नगर परिषद क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन एवं नगरीय सार्फ को ध्यान में रखते हुए अब यूजर चार्ज लगाया जाएगा। नगर परिषद बोर्ड की 23 जुलाई को सभापति पायल सैनी की अध्यक्षता में हुई साधारण सभा की बैठक में लिए निर्णय की पालना में यह लागू किया गया है। चूरू नगर परिषद क्षेत्र के समस्त व्यावसायिक भवनों से नगरीय कचरा संग्रहण के लिए निर्धारित यूजर चार्ज वसूलना शुरू कर दिया गया है। आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान खान-पान के स्थान ढाबा, मिठाई की दुकान, कॉफी हाउस आदि से 200 रुपए प्रति माह यूजर चार्ज वसूला जाएगा।
इस प्रकार रहेंगी दरें
इसी प्रकार गेस्ट हाउस से 200 रुपए प्रतिमाह, छात्रावास हॉस्टल सरकारी से 400, छात्रावास हॉस्टल निजी 750, रेस्टोरेन्ट अनस्टार 500, होटल रेस्टोरेन्ट अनस्टार 750, होटल रेस्टोरेन्ट तीन स्टार 1000, होटल रेस्टोरेन्ट तीन स्टार से अधिक 2000 रुपए प्रतिमाह, समस्त निजी/प्राइवेट व्यावसायिक कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लॉसेज, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि 500 रुपए प्रतिमाह यूजर चार्ज लिया जाएगा।
इसी प्रकार समस्त सरकारी व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लॉसेज शैक्षणिक संस्थान इत्यादि 500, शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 15 सौ, शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल 4 हजार प्रतिमाह वसूल किया जाएगा।
समय पर जमा कराएं यूजर चार्ज
आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे शहर की सफाई व्यवस्था में सहयोग करते हुए राज्य सरकार की ओर से निर्धारित यूजर चार्ज समय पर नगर परिषद में जमा करवाएं। इसके लिए नगरपरिषद द्वारा टीम का गठन कर यूजर चार्ज वसूलना प्रारम्भ कर दिया है।
September 23, 2020 at 07:14AM