दांतारामगढ़ में 30 सरपंच चुनने मतदान केन्द्रों पर लगी कतार

सीकर/ दांतारामगढ़. राजस्थान के सीकर जिले की दांतारामगढ़ पंचायत समिति के 30 ग्राम पंचायतों मेंं सरपंच चुनने के लिए मतदान ने सुबह सुबह जोर पकड़ लिया है। शांतिपूर्ण जारी मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता सुबह से ही कतारों में खड़े मत देने की बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल की गाइड लाइन के अनुसार मत बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कई जगह नियम टूटते भी दिख रहे हैं। पुलिस व प्रशासन की टीम भी पूरे मतदान पर नजर रखे हुए है।

196 उम्मीदवारों का होगा फैसला

दांतारामगढ़ की 30 ग्राम पंचायत में सरंपचाई के लिए 196 प्रत्याशी मैदान में है। जिनके भाग्य का फैसला 1 लाख 49 हजार 31 मतदाता करेंगे। इसमें पुरूष मतदाता 77537 तथा 71494 महिला मतदाता शामिल है।

ये लगे कर्मचारी
चुनाव के लिए एसके स्कूल के हॉकी मैदान में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम प्रशिक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंस के दावे टूटते हुए नजर आए। इन पंचायतों में सुबह साढ़े सात से शाम साढ़े पांच बजे तक पंच व सरपंच के लिए मतदान होना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि चुनाव के लिए 15 सैक्टर मजिस्ट्रेट,15 सैक्टर पुलिस मोबाईल, तीन एरिया मजिस्ट्रेट , तीन पुलिस सुपरवाईजरी अधिकारी लगाए है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर 2-2 जवान लगाए है। हर ग्राम पंचायत पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चार का जाप्ता लगाया है। कई ग्राम पंचायतों के चुनाव की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जो भी मतदाता मतदान केन्द्र में शाम साढ़े पांच बजे तक प्रवेश करेंगे उनको मतदान में शामिल होने का मौका मिलेगा। मतदान दलों को मास्टर ट्रेनर सोहन लाल भास्कर प्राचार्य ढांढण, बलदेव सिंह, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पिपराली ने मतदान प्रकिया की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक राजेन्द्र विजय, उपखंड अधिकारी दांतारामगढ़ अशोक रणवां, प्रशिक्षण प्रभारी एसीएम सरिता, सेक्टर मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान अधिकारी उपस्थित थे।


12 दस्तावेजों के आधार दे सकेंगे वोट
मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्घ नहीं होने की स्थिति में 12 अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर वोट दिया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदाताओं को पहचान तय करने के लिए अपने साथ मतदाता पहचान पत्र साथ लाना होगा। यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सहित अन्य सरकारी पहचान पत्र को दस्तावेज के रूप में मतदान के लिए उपयोग कर सकेंगे।



October 03, 2020 at 08:54AM