>>: .मौसेरी बहन से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल का कारावास

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अजमेर. पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने बुधवार को सुनाए एक फैसले में मौसेरी बहन से बलात्कार के अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास व 70 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

प्रकरण के तथ्य

जिले के एक थाने में 4 जुलाई 2021 को लिखवाई गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बहन 2 जुलाई को घर से बिना बताए चली गई। कई जगह तलाश की लेकिन नहीं मिली। रिपोर्ट में रिश्ते में लगने वाले एक युवक पर संदेह व्यक्त किया गया, जो दिन पहले गांव आया था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की।आरोपी के फोन नंबर के आधार पर उसकी कई जगह तलाश की गई। 23 सितम्बर को एक गांव से आरोपी व किशोरी को बरामद किया गया। किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। पीडि़ता का मेडिकल कराया गया। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के खिलाफ पोक्सो की धारा 3, 4 व 5 एल, 6 पोक्सो एक्ट व भादसं की धारा 344, 376, 376 दो में मामला दर्ज कर आरोपी को 28 नवम्बर 2021 को गिरफ्तार किया। इसके बाद से वह जेल में है।

अभियोजन पक्ष के वकील विक्रम सिंह शेखावत ने तर्क रखे कि आरोपी ने भाई बहन के रिश्तों को कलंकित किया है व रिश्तों के भरोसे को तोड़ा है। आरोपी के साथ नरमाई का रुख अपनाना अनुचित होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह व 30 दस्तावेज पेश किए गए।

अदालत ने उक्त तर्कों के आधार पर अभियुक्त को धारा 363 में तीन वर्ष 5000 रुपए, 366 में 5 साल 10 हजार रुपए, 344 में एक साल 5000 रुपए व पोक्सो एक्ट में 20 साल का कारावास व 50 हजार रुपए कुल जुर्माना 70 हजार रुपए की सजा सुनाई।

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