>>: मानहानि केस की 6 सितम्बर को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया आदेश

>>

Patrika - A Hindi news portal brings latest news, headlines in hindi from India, world, business, politics, sports and entertainment!

सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले की आज सोमवार को सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने एक नया निर्देश जारी किया। साथ ही सुनवाई में अगली तारीख तय कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निर्देश दिया है कि वो भी कोर्ट सुनवाई में शामिल हो। अगर इसमें कोई छूट कोर्ट से चाहिए तो एक अलग अर्जी दाखिल करे। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए थे। 21 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में डॉक्यूमेंट स्क्रूटनिंग को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 28 अगस्त को अगली सुनवाई तय की थी। इससे पूर्व सीएम अशोक गहलोत 7 अगस्त को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।

21 अगस्त को अशोक गहलोत को मिली थी छूट -

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने सीएम अशोक गहलोत पर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में मानहानि का केस दायर कर रखा है। 21 अगस्त को एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत उदयपुर से वीसी के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। गहलोत को कोर्ट ने वीसी से पेश होने और बैल बॉन्ड नहीं भरने की छूट दी थी। जिस वजह से सीएम गहलोत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा।

यह भी पढ़ें - अशोक गहलोत-सचिन पायलट ने नहीं किया टिकट की दावेदारी का आवेदन, समर्थक मायूस सियासी चर्चाएं तेज

मानहानि का मामला -

सीएम अशोक गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार के सदस्यों पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। जिसके बाद केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत पर मानहानि का दावा किया। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ सीएम गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी, पर उनको वहां से राहत नहीं मिली। रिवीजन कोर्ट में सीएम गहलोत को सिफ वीसी से पेश होने की छूट मिली थी।

यह भी पढ़ें - सीएम अशोक गहलोत को समन कोर्ट ने किया तलब, जानें किसने दायर किया है केस

You received this email because you set up a subscription at Feedrabbit. This email was sent to you at rajasthanews12@gmail.com. Unsubscribe or change your subscription.