>>: 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति

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सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की मांग करने वाली एक विवाहित महिला की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की एक विशेष पीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की शुक्रवार को सुबह 11 बजे एम्स में एक मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी।

प्रारंभ में, बेंच ने स्पष्टता से व्यक्त किया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया गया याचिका को सुनने में असहमति व्यक्त की गई और यह टिप्पणी की कि प्राथमिक उच्च न्यायालय के पास जाना चाहिए था। यह चिंता की गई कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे दायर की गई याचिका को सुनने से एक पैंडोरा का बक्सा खुल सकता है।

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हालांकि, अधिवक्ता अमित मिश्रा और अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड राहुल शर्मा द्वारा दिए गए आश्वासन पर शीर्ष अदालत ने मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की सहायता मांगी।

स्तनपान करवाने के कारण मासिक धर्म न आने से महिला को अपनी गर्भावस्था के बारे में देर से पता चला और गर्भावस्था के बाद वह डिप्रेशन में चली गई है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

(आईएएनएस)

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