>>: अब 2 महीने के लिए शाम 7 से सुबह 6 बजे तक भूलकर भी ना जाएं इस जगह, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अरुण पुरोहित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाड़मेर जिले में भारत पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबंध बाड़मेर जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त गांवों में लागू होगा।

प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सुन्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाड़मेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडिय़ाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौड़ों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठड़ाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राह्मणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रड़वा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आगिनशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगांव सम्मिलित है।

प्रतिबन्धित समय
आदेश के अनुसार गांवों में शाम 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति समीपस्थ की बीएसएफ चौकी से प्राप्त की जा सकती है। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित दो किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इनको रहेगी छूट
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों के अधिकारियों व कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिए तैनाती पर है, प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावी होगा।

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