>>: एक्शन मोड में जोधपुर निगम दक्षिण, घर-दुकान के बाहर फेंका कचरा तो लगेगा इतना जुर्माना

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Jodhpur News : स्वायत्त शासन विभाग की ओर खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत निगम दक्षिण ने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान बना दिया है। इसके चलते अब खुले में गोबर डालने से लेकर कचरा एवं प्लास्टिक जलाने तक जुर्माना तय कर दिया गया है। दरअसल, स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ने के बाद से ही निगम दक्षिण शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य कर रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था को लाइन पर लाने और खुले में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ पहले इक्की-दुक्की कार्रवाई होती थी, लेकिन अब निगम दक्षिण ने बाकायदा जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

निगम उत्तर रख रहा सीसीटीवी से नजर
इधर, निगम उत्तर भी सीसीटीवी कैमरे से शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर मलबा या कचरा डालने वालों पर नजर रख रहा है। निगम उत्तर ने सीसीटीवी कैमरों के मार्फत पूर्व में खुले में कचरा फैलानों पर चालान काटे थे। निगम उत्तर आयुक्त अतुल प्रकाश ने बताया कि दो प्रोग्रामर लगातार इन कैमरों के जरिए सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां कहीं भी सड़क पर गंदगी करने या मलबा डालने की शिकायत मिलेगी, सीसीटीवी कैमरे के जरिए मलबा या कचरा फेंकने वालों की पहचान की जा रही है।

निगम दक्षिण ने तय किया जुर्माना
- दुकानदारों की ओर से रोड या गली में कचरा डालने पर 1000 रुपए प्रतिदिन।
- दुकानों के बाहर कचरा पात्र नहीं पाए जाने पर 750 रुपए प्रतिदिन।
- रहवासीय भवनों के निवासियों के रोड या गली में कचरा डालने पर 100 रुपए प्रतिदिन।
- 100 से अधिक लोगों का आयोजन कर अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को नहीं सौंपने पर 3 हजार रुपए प्रतिदिन।
- मलबा, निर्माण सामग्री सरकारी भूमि पर डालने पर 1000 रुपए प्रतिदिन।
- प्लास्टिक कैरी बेग का उपयोग करते पाए जाने पर 100 रुपए एक बार।
- खुले में लघु शंका करने पर 200 रुपए एक बार।
- खुले में शौच करने पर 500 रुपए एक बार।
- खुले में गोबर डालने पर 5000 रुपए एक बार।
- सीवरेज का कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गंदगी सड़क पर बहाने पर 5000 रुपए प्रतिदिन।
- कचरा एवं प्लास्टिक जलाने पर 500 रुपए प्रतिदिन।
(इसके अतिरिक्त छह अन्य बिंदुओं पर भी जुर्माना तय किया गया है)

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