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जेएनवीयू संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त Tuesday 17 August 2021 01:16 PM UTC+00 जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर 102 अपीलें सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने व्यास विवि की ओर से दायर अपीलें खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। एकल पीठ ने 15 से 30 सालों तक संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने के आदेश जारी किए थे। इसे यूनिवर्सिटी ने खंडपीठ में अपीलों के माध्यम से चुनौती दी। |
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