>>: rajasthan high court : राजस्व मंडल में जोधपुर क्षेत्राधिकार के लंबित प्रकरणों का ब्यौरा बताएं

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल के जोधपुर में प्रति माह के प्रथम सप्ताह में गुरुवार और शुक्रवार को चल पीठ के एकल सदस्य के ही कार्यरत रहने और खंडपीठ गठित नहीं किए जाने का तथ्य सामने आने पर राज्य सरकार को यह बताने के निर्देश दिए हैं कि राजस्व मंडल में सदस्यों के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। कोर्ट ने जोधपुर क्षेत्राधिकार के लंबित प्रकरणों का ब्यौरा भी बताने को कहा है।

न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी और अधिवक्ता दिनेश चौधरी ने कहा कि राजस्व मंडल की एक सदस्यीय चल पीठ जोधपुर के प्रथम सप्ताह में उसी माह आती है, जब गुरुवार और शुक्रवार प्रथम सप्ताह में आता हो। उन्होंने कहा कि खंडपीठ की चल पीठ जोधपुर में गठित नहीं होने से यहां के मुवक्किलों व अधिवक्ताओं को अजमेर जाना पड़ता है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि जोधपुर में जल्द ही सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थाई पीठ गठित हो जाएगी और तीन माह में जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल भी गठित हो जाएगी।

तुलनात्मक तालिका

केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने केंद्रीय अधिसूचित ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की चल पीठ जोधपुर में गठित करने के संबंध में अगली सुनवाई पर तुलनात्मक तालिका दाखिल करने की जानकारी दीं। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को निर्देश दिए कि आगामी तारीख 13 मई तक राजस्व मंडल में सदस्यों के स्वीकृत व रिक्त पदों का ब्यौरा बताएं।

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