>>: आधार को पेन से लिंक नहीं करवाया तो, कुछ भी हो सकता है

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भीलवाड़ा. आधार को पेन कार्ड से लिंक करने का काम मंगलवार को आयकर विभाग में शुरू किया गया। पहले दिन 40 से अधिक लोगों ने आधार कार्ड को पेन से लिंक कराया।


आयकर अधिकारी दिलीप राठौड़ ने बताया कि पेन आधार लिंक करने की अंतिम तारीख़ 30 जून है। करदाता को पेन आधार लिंक में समस्या आ रही हो तो शिविर में समाधान पा सकता है। घर बैठे भी आधार को पेन से लिंक करवा सकते हैं। यदि आधार पेन से नहीं जुड़ा है तो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। 50 हजार रुपए या अधिक राशि बैंक से निकालनी है, तो अपना पेन और आधार लिंक करना होगा।
खुद कर सकते हैं लिंक
ई-फाइलिंग वेबसाइट से पेन को आधार से ऑनलाइन लिंक करें। यह है तरीका-
स्टेप 1- पेन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2- फॉर्म में पेन और आधार नंबर दर्ज करें।
स्टेप 3- अपने आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करें।
स्टेप 4- यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा।
स्टेप 5- अब वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
स्टेप 6- "Link Aadhaar" बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 7- आपको एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा।
- नेत्रहीन उपयोगकर्ता ओटीपी के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
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इस तरह भी कर सकते
एसएमएस भेजकर आधार को पेन से लिंक करें
आप अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी आधार को पेन से लिंक कर सकते हैं। आपको एक फ़ॉर्मेट में मैसेज लिखना होगा
UIDPAN<12 डिजिट का आधार न>; <10 डिजिट का पैन न०>; अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर ये SMS भेजें
-अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है, तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें ।

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