>>: खतरे में भीलवाड़ा का सुरास तालाब, निकट हो रहा खनन

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भीलवाड़ा. जिन्दल सॉ लिमिटेड खनन करते हुए सुरास तालाब के निकट पहुंच गई है। इससे सुरास तालाब को खतरा हो सकता है। यह बात अलग है कि उच्च न्यायालय ने सुरास तालाब क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर खनन कार्य नहीं करने को पाबंद कर रखा है। हाईकोर्ट के इस संबंध में स्थगन आदेश के बावजूद तालाब के आसपास खनन कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है।

 

ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन ) को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। कलक्टर ने इस संबंध में खान अभियन्ता जिनेश हुमड़ को दस दिन में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा।
बिना अनुमति के मलबे से चुनाव पत्थर का अवैध परिवहन

खान विभाग ने खनन पट्टा क्षेत्र से मलबा से चुनाई पत्थर बिना अनुमति के अवैध परिवहन करने के मामले में नोटिस जारी किया है। जिन्दल को यह खनन पट्टा लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल एवं एसोसिएटेड मिनरल्स के लिए डेडवास में दे रखा है। इस क्षेत्र से निकलने वाले मलबे के ढेर में चुनाई पत्थर भी निकल रहे हैं। इसे अवैध रुप से बिना रॉयल्टी के परिवहन किया जा रहा है। इस नोटिस के माध्यम से कम्पनी से 2 माह में जवाब मांगा है।
बॉर्डर होमगार्ड पर होने वाली खर्च राशि मांगी

खान अभियन्ता जिनेश हुमड़ ने बताया कि जिन्दल के खनन पट्टा क्षेत्र से निकलने वाले मलबा (चुनाई पत्थर) का बिना अनुमति के अवैध परिवहन कराया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन हैं। विभाग की ओर से क्षेत्र में बोर्डर होमगार्ड को नियुक्त किया है। फिर भी अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए कम्पनी ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। विभाग ने बोर्डर होमगार्ड पर होने वाली खर्च राशि भी वसूलने की बात नोटिस में कही। जिन्दल कम्पनी का कहना है कि उनके मलबे से कोई पत्थर चुरा कर ले जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुलिस में मामला दर्ज कराया है, लेकिन खान विभाग यह बात मानने से इनकार कर रहा है।

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