>>: Digest for June 13, 2023

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श्रीगंगानगर: जिला कलक्टर की घुड़की और नोटिस जारी होने का असर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने गंभीरता दिखाते हुए श्रीगंगानगर, पदमपुर, रत्तेवाला, सादुलशहर और सूरतगढ़ क्षेत्र में दूध, दूध से बनी मिठाइयां, शेक, जूस और अन्य खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की आंशका में जांच की।

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सीएमएचओ डा.मनमोहन गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर दुग्ध उत्पाद एवं बेवरेज के सर्विलेंस नमूने का पांच दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इन नमूनों पर रिसर्च होती है कि किस खाद्य पदार्थ का कौनसे पैरामीटर के तहत उपयोग किया जा रहा है।

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इसके लिए 83 नमूने सर्विलेंस मे और दस सैम्पल फूड एक्ट के तहत लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों कंवर पाल सिंह, हंसराज और हेतराम की अलग अलग टीमों ने श्रीगंगानगर के अलावा पदमपुर, सादुलशहर और सूरतगढ़ एरिया में मिलावट करने वालों के यहां दबिश दी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ सफाई के अलावा खाद्य पदार्थो की बिक्री के लाइसेंस के लिए पंजीयन और नवीनीकरण कराने के निर्देश भी दिए।

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अप्रैल से लेकर अब तक इस टीम ने कुल 225 नमूने फूड एक्ट के तहत लिए है। वहीं 95 नमूने सर्विलेंस का संग्रहण किया गया है। इनमें से 193 नमूमों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 148 नमूने मानक और 52 नमूने अमानक जिसमें 05 अनसेफ, 28 सबस्टैण्डर्ड, 13 मिसब्राण्ड और 6 अन्य कारण से अमानक पाए गए है। विदित रहे कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने जनवरी से लेकर मार्च तक सिर्फ तीन नमूने लिए थे। इस पर जिला कलक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम को घुड़की लगाते हुए नोटिस जारी किए थे।

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खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट या मिलावट की आंशका होने पर शिकायत के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बेसिक फोन नम्बर 0154- 2445071 पर सूचना या शिकायत दी जा सकती है। वहीं मिलावट के संबंध में सीएमएचओ ऑफिस में सीएमएचओ से व्यक्तिगत रूप से शिकायत देकर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराई जा सकती है।

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