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प्रथम राउण्ड का सीट आवंटन जारी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग 11 तक Tuesday 08 August 2023 12:55 PM UTC+00 ![]() देश की एनआईटी, ट्रिपलआईटी, जीएफटीआई के 93 कॉलेजों की 11295 खाली सीटों के लिए करवाई जा रही सीएसएबी काउंसलिंग के प्रथम राउण्ड का सीट आवंटन जारी कर दिया गया। विद्यार्थी जिन्हें प्रथम राउण्ड में पहली बार किसी भी कॉलेज सीट का आवंटन हुआ है, उन्हें 11 अगस्त शाम 5 बजे तक इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जमाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। यह सीट असेप्टेंस फीस सामान्य व ओबीसी के लिए 32000, एससी व एसटी के लिए 12000 रखी गई है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जमा करवाकर दस्तावेज सत्यापन के बाद अपनी आवंटित सीट का कंफर्मेशन लेना होगा। विद्यार्थी को आवंटन पर आई क्वेरी का रेस्पोंस 12 अगस्त शाम 5 बजे तक करना होगा। सीट सरेंडर का अंतिम मौका कॅरियर कांउसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि प्रथम राउण्ड सीट आवंटन के बाद विद्यार्थियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान पांच विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा। विद्यार्थी फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड के विकल्प को चुनकर आगे की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। साथ ही, विद्यार्थी सीट सरेंडर कर आगे की राउण्ड की काउंसलिंग में जा भी सकता है और विड्राॅवल कर आवंटित सीट को छोड़ भी सकता है। सीट सरेंडर का विद्यार्थियों के पास यह अंतिम अवसर है। विद्यार्थी पहले राउंड की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में ही अपनी आवंटित सीट को सरेंडर कर फीस रिफंड करवा सकते हैं। नई सीट ना मिलने पर मिली जोसा सीट, नहीं होगा डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आहूजा ने बताया कि सीएसएबी काउन्सलिंग में बड़ी संख्या में उन विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिन्हें जोसा में सीट आवंटित हो चुकी थी, लेकिन अपनी सीट अपग्रेड करवाना चाहते थे, साथ ही इन विद्यार्थियों ने जोसा काउंसलिंग के दौरान सीट आवंटित के लिए सीट असेप्टेंस फीस व आंशिक प्रवेश फीस जमाकर अपनी सीट सिक्योर कर ली थी। अब अगर इन्हें स्पेशल राउण्ड में किसी भी नई सीट का आवंटन नहीं हुआ तो इन्हें जोसा काउंसलिंग में आवंटित कॉलेज सीट फिर से आवंटित कर दी गई है। साथ ही, उन्हें स्पेशल राउण्ड काउंसलिंग में नई सीट आवंटित होने पर कोई इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जमा नहीं करवानी होगी। इन विद्यार्थियों के पूर्व में जोसा काउन्सलिंग में सत्यापित दस्तावेज ही मान्य होंगे। उन्हें अब दोबारा दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाना होगा। |
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