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Rajasthan Election 2023: होम वोटिंग सुविधा, दो बार में नहीं किया मतदान तो पोलिंग बूथ पर नहीं डाल सकेंगे वोट Saturday 07 October 2023 07:08 AM UTC+00 ![]() पत्रिका न्यूज नेटवर्क/उदयपुर। Rajasthan Election 2023: इस बार निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विशेष योग्यजन के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन इसमें पीबी मार्क की शर्त है। ये मार्क होने के बाद यदि कोई पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाएगा तो उसे बूथ पर मतदान नहीं करने दिया जाएगा। यह भी पढ़ें : Rajasthan Election 2023: टिकट के लिए कांग्रेस के सर्वे में नाम ऊपर-नीचे करने की सौदेबाजी का ऑडियो वायरल ! जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने इसे सुविधा को होम वोटिंग का नाम दिया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को पहले फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा। इस फॉर्म को भरकर वापस जमा करवाना होगा। इसके आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलेट (पीबी) जारी करेगा। इसके बाद मतदाता सूची में उसके नाम के आगे पीबी अंकित करेंगे। फिर मतदान दल संबंधित मतदाता से बात कर समय निर्धारित उनके घर मतदान करवाने के लिए जाएंगे। यदि वह नहीं मिलता है तो एक बार फिर उससे संपर्क घर उसके घर जाएंगे। इस प्रक्रिया को केवल दो बार ही अपनाया जाएगा। इन दोनों बार में यदि वह मतदाता मतदान नहीं करता है तो वह मतदान केन्द्र पर मतदान करने जाएगा तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। उपचुनाव में प्रायोगिक तौर पर किया था लागू विधानसभा मतदाता यह भी पढ़ें : Rajasthan New District : राज्य में होगी जातिगत जनगणना.... मालपुरा, कुचामन व सुजानगढ़ नए जिले |
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