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रेलवे ने बदले नियम : अब डीआरएम-जीएम की अनुमति से ही होगा ऐसा काम, जानिए नया अपडेट Wednesday 10 January 2024 05:10 AM UTC+00 रेलवे से सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत कोई जानकारी अब मण्डल रेल प्रबंधक व महाप्रबंधक की अनुमति से ही मिलेगी। रेलवे की ओर से आरटीआई को लेकर समीक्षा में तय किया गया है कि अब आरटीआइ के जवाब मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक व जोन स्तर पर महाप्रबंधक से अनुमोदित होने के बाद ही आवेदक को भेजे जाएंगे। रेलवे बोर्ड के सचिव मिलिंद के देउसकर ने सभी जोन के महाप्रबंधक व सभी मंडल रेल प्रबंधकों को निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार आरटीआई एक्ट की पालना को लेकर रेलवे की स्थिति के मद्देनजर तय किया गया है कि जोनल स्तर पर महाप्रबंधक और मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन के बाद ही आरटीआई के जवाब व प्रथम अपील का निस्तारण किया जाएगा। जवाब गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं जोधपुर रेल मण्डल में आरटीआइ आवेदनों की स्थिति यह भी पढ़ें- ठंड में रेलवे ने राजस्थान के यात्रियों को दिया जोर का झटका धीरे से, कुछ ट्रेनें रद्द की, तो इन गाडिय़ों को बदले रूट जवाब दे रहे हैं यह भी पढ़ें- Indian Railway : स्पेशल ट्रेनों के बारे में देरी से मिलने वाली सूचना से यात्री परेशान, रेलवे से नई मांग |
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