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मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से लाभान्वित होंगे किसान Saturday 17 July 2021 01:13 PM UTC+00 अजमेर.किसानों को अनुदानित कर बिजली बिलों में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शनिवार को लांच की जाएगी। योजना के जरिए राज्य के के मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रूपए एवं प्रतिमाह 1 हजार रुपए होगा। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा दो मासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा। बिजली के बिल की 60 प्रतिशत राशि अनुपातिक आधार पर प्रतिमाह देय होगी इस योजना का लाभ किसानों उपभोक्ताओं के मई 2021 से मिलना आरंभ होगा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 1450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में करीब 5 लाख कृषि उपभोक्ता हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इस योजना का बजट घोषणा में उल्लेख किया गया था। बिल कम होने पर होगी राशि खातों में हस्तांतरित इस योजना से किसानों को बिजली बिल पर अधिकतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी जिससे कि किसान उपभोक्ताओं को अपने बिल का भुगतान करने में सहायता मिलेगी। यदि किसान का बिल 1 हजार रूपए प्रति माह से कम आता है तो इस स्थिति में बिल की राशि अनुदान राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। बकाया बिल वालों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ इस योजना का लाभ किसानों उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जबकि किसान के विरुद्ध विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया नहीं हो। बकाया होने की स्थिति में यदि कृषि उपभोक्ता बकाया का भुगतान कर देता है तो इस स्थिति में अनुदान राशि आगामी बिजली के बिल में दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी किसान द्वारा बिजली का कम उपयोग किया जाता है और उसका बिजली का बिल 1 हजार रूपए से कम आती है कम आता है तो बिल की राशि एवं अनुदान की राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा जिससे कि किसान उपभोक्ता बिजली की बचत के लिए प्रोत्साहित हो सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपनी आधार संख्या को बैंक खाते से जोडऩा अनिवार्य होगा योजना की पात्रता के लिए यह हैं नियम इस योजना की पात्रता के लिए आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए केवल राजस्थान के कृषि उपभोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए आधार कार्ड बैंक खाता विवरण निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर इत्यादि जमा कराने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। फैक्ट फाइल read more: 6 दिन में 3 स्थान नीचे फिसली अजमेर स्मार्ट सिटी रैंकिग में 22 नम्बर पर अजमेर, |
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