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जिलापरिषद के वार्ड संख्या 15 के निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन निरस्त Saturday 06 May 2023 01:17 PM UTC+00 जैसलमेर. जिलापरिषद के वार्ड संख्या 15 के निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन निरस्त करने के आदेश जिला न्यायालय ने दिए है। गौरतलब है कि जिला परिषद के चुनाव में जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन के लिए वार्ड संख्या 15 से कान भारती की ओर से बतौर सदस्य कांग्रेस पार्टी की ओर से आवेदन किया गया था। आवेदन में उसने अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई मुकदमा लंबित होने से इनकार करते हुए आवेदन में प्रारूप घ में उसने अपने विरुद्ध लंबित केसों में ऐसे अपराधों का अभियुक्त नहीं होना बताया था, जिसमें 5 वर्ष या अधिक के कारावास के दंडनीय अपराध का आरोप होने और उसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की ओर से आरोप विरचित कर दिए जाने की सूचना के कॉलम में शून्य लिखते हुए किसी प्रकरण के विचाराधीन होने से इनकार किया था। इसी चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी गुड्डी माली पत्नी जानकीलाल माली निवासी पुरोहितसर लंवा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना आवेदन किया था, जिसके चुनाव 20 एवं 27 नवंबर 2020 को संपन्न हुए थे एवं इसका परिणाम 8 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी कान भारती को विजयी घोषित किया गया था। गुड्डी माली ने कान भारती के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला न्यायालय जैसलमेर में चुनाव याचिका अपने अधिवक्ता कंवराजसिंह राठौड़ की ओर से पेश करते हुए बताया था कि कान भारती ने अपने विरुद्ध लंबित प्रकरणों के तथ्य एवं सूचना को छुपाते हुए आवेदन किया है और वह चुनाव में भागीदार बनने योग्य नहीं है। उसका चुनाव अवैध घोषित कर निरस्त किया जाए। कान भारती के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण के न्यायालय में कुल 3 प्रकरण लंबित थे, जिनमें उनको अपराध तहत धारा 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भारतीय दंड संहिता में आरोप सुनाया जा चुका था और प्रकरण लंबित थे जबकि इन तीनों प्रकरणों के लंबित होने की जानकारी कान भारती की ओर से अपने नाम निर्देशन पत्र में छिपाई गई थी। यदि यह जानकारी उनके नाम निर्देशन पत्र में लिखी गई होती तो उनका नाम निर्देशन पत्र उसी समय निरस्त हो जाता, जबकि यह जानकारी नाम निर्देशन पत्र में अंकित नहीं होने से उनका नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किया गया था। |
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