>>: Digest for February 15, 2024

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RPSC Librarian 300 Posts Recruitment 2024 : राजस्थान लोग सेवा आयोग (आरपीएससी) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-2 (लाइब्रेरियन ग्रेड-2) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 300 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी। पद अस्थाई हैं और विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। आरक्षण का लाभ राजस्थान के आरक्षित श्रेणी के मूल निवासियों को ही मिलेगा। यह भर्ती गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निकाली गई है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्ति यों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता
मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक या समकक्ष डिग्रीधारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/सरकार से मान्यता प्राप्त लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है वे भी आवेदन कर सकते हैं। हिंदी और राजस्थानी संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए।

आयु सीमा
1 जनवरी, 2025 के अनुसार, अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगी। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। वहीं, सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें।

चयन प्रक्रिया
इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। 20 फरवरी से करें ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ पर लॉगिन कर 20 फरवरी से 20 मार्च (रात 11.59 बजे) तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर पहले नहीं किया है तो।

एकबारीय पंजीयन शुल्क
-सामान्य, पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर), अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर) : 600 रुपए

-एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस, सहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी : 400 रुपए

नोट : दूसरे राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, इसलिए उनसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में शुल्क वसूला जाएगा।

नगर निगम में पट्टे नहीं देने से आहत एक पार्षद ने निगम परिसर में प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। वार्ड 33 के पार्षद जावेद खान ने बताया कि खानपुरा क्षेत्र में कच्ची बस्ती में पट्टे की फाइल लगा रखी है। सहायक अभियंता की रिपोर्ट के बावजूद कर्मचारी पट्टे जारी नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि पट्टे जारी करने के लिए 'मिठाई' मांगी जाती है। जो देता है उनके पट्टे जारी कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पार्षद काजल यादव ने भी अवैध रूप से पट्टे जारी करने का आरोप लगाया। वहीं विक्रम तंबोली ने बताया कि मृतक के नाम मानचित्र को पास करने व शिकायत करने पर भूलवश ऐसा करना बताया गया। इस मुद्दे को भी वह साधारण सभा में उठाया जाएगा। पार्षद रणजीत सिंह ने कस्टोडियन की भूमि पर पट्टे जारी करने जैसे गंभीर आरोप साधारण सभा में उठाने की बात कही।

अवैध निर्माणों को लेकर पार्षदों में गुस्सा

पार्षदों ने शहर में बहुमंजिला इमारतें खड़ी होने को लेकर भी सवालिया निशान लगाया है। उनका कहना है कि निगम प्रशासन से मिलीभगत कर शहर के सभी क्षेत्रों में अवैध रूप से नियम विपरीत बहुमंजिला भवन निर्माण किए जा रहे हैं।

सफाई ठेकाकर्मियों को भुगतान, सड़क निर्माण के ठेेकों में अधिक राशि देने व बाद में विरोध के बाद कम राशि पर ठेके देने, सफाई ठेकों में चुनिंदा लोगों को ही ठेका देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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