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सोसायटी पट्टे वाले परिवारों को क्यों न मिले बिजली कनेक्शन...? हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा Tuesday 05 March 2024 07:06 AM UTC+00 High Court's notice to JDA : राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए व जयपुर विद्युत वितरण निगम को नोटिस जारी कर पूछा है कि पृथ्वीराज नगर योजना में सोसायटी पट्टों के आधार पर बसे परिवारों को क्यों न बिजली कनेक्शन दिलाया जाए? मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने शकुंतला व अन्य की अपीलों पर यह आदेश दिया।
अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि बिजली कनेक्शन मूलभूत सुविधा है और विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कब्जेधारी भी बिजली कनेक्शन पाने के हकदार हैं। हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के कारण अपीलार्थियों को बिना जेडीए पट्टा बिजली कनेक्शन देने से इनकार किया जा रहा है जबकि उनके पास सोसायटी पट्टा उपलब्ध है।
शहर में अन्य कई जगह बिना जेडीए पट्टे वालों को बिजली कनेक्शन दिए हुए हैं। पीआरएन के परिवारों से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में बिना जेडीए पट्टा बिजली कनेक्शन देने पर रोक के एकलपीठ के आदेश को निरस्त किया जाए।
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पृथ्वीराज नगर योजना एक नजर में
इस क्षेत्र में 641 अनुमोदित व 214 गैर अनुमोदित कॉलोनियां हैं। इनमें कुल 80,018 भूखंड हैं। वहीं, इनमें से 62,454 भूखंडों को जेडीए की ओर से पट्टे जारी किए जा चुके हैं।
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