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अजमेर. अजमेर में नसीराबाद के राजगढ़ गांव में एक युवक का शव कमरे में खून से सना मिला। पुलिस के मुताबिक, अंदेशा लगाया जा रहा है कि गला रेतकर हत्या की गई है। सूचना मिलते ही नसीराबाद सदर थाना पुलिस मौके पर घटना स्थल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।


मृतक के भाई शंकर ने 5 लोगों समेत एक महिला के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। सदर थाना प्रभारी प्रह्लाद सहाय ने बताया कि राजगढ़ गांव निवासी 40 वर्षीय भैरव लाल माली का शव लहूलुहान हालात में उसके घर से मिला। मृतक के गले पर धारदार हथियार के निशान हैं जिसके ऊपर कुछ दिन पहले 31 मार्च को नसीराबाद थाने में एक विवाहिता से छेड़छाड़ करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि अब आरोपी मृतक का शव मिलने से एक नया मोड़ सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।

 

 

 

 

इनपर हत्या का आरोप

 

 


मृतक के भाई ने ताऊ के लड़के और अन्य पर शक जताते हुए कहा है कि उसका भाई भेरूलाल माली पुराने मकान में अकेला रहता था। बीती रात वह खाना लेकर अपने पुराने मकान पर गया तब तक सब ठीक था। लेकिन सुबह जब वह उसे खाना देने पहुंचा, तब घर में खून से सना हुआ भैरू का शव मिला। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि भैरू लाल की हत्या उसके ताऊ के लड़के और साथियों ने ही की है। उसने बताया कि भैरूलाल के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा आरोपियों ने ही थाने में दर्ज करवाया था। इस मामले में भेरूलाल की जमानत हो गई थी। भाई ने आरोप लगाए हैं कि इन लोगों ने उसके भाई को मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

 

 

 

 

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राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के पेपर लीक मामले में निलंबित वाहन चालक को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मंगलवार को आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए।

बीती 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर में चलतीबस में सामान्य ज्ञान प्रश्न-पत्र हल करते अभ्यर्थियों को पुलिस ने पकड़ा था। आयोग ने पेपरलीक मानते हुए तत्काल परीक्षा स्थगित कर दी। बाद में यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को दोबारा आयोजित की गई।पकड़ा था कटारा के साथ

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में बीते वर्ष 18 अप्रेल को एसओजी ने आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा के साथ वाहन चालक गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। आयोग ने गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार निलंबित कर दिया था।

था शेरसिंह के संपर्क में

राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण नियमावली, 1971 के नियम 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने की पुष्टि एवं विभागीय जांच और व्यक्तिगत सुनवाई में आरोप सही पाए गए इसमें प्रमाणित हुआ की ड्राइवर गोपाल सिंह पेपर लीक के आरोपी अनिल कुमार मीणा उर्फ शेरसिंह के पेपर लीक कराने से पूर्व के दिनों में संपर्क में था।आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद उसने आयोग को सूचना नहीं दी।

वाहन का किया दुरुपयोग

बीती 18 मार्च को जांच अधिकारी के प्रतिवेदन की प्रति गोपाल सिंह को देकर अभ्यावेदन लिया गया। इसमें उसे राजकीय वाहन का दुरुपयोग करने का भी दोषी माना गया।। अन्य आरोपों के संबंध में जांच अधिकारी ने गोपाल के बचाव में प्रस्तुत तर्कों को सही नहीं माना।

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर

सचिव मेहता ने गोपाल सिंह को 6 अप्रेल को केंद्रीय कारागृह उदयपुर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। इसके बाद उसकी सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी किए गए। वह 2 मई 2023 से न्यायिक हिरासत में है।

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