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राजसमंद. मार्बल खनन क्षेत्र निर्जरणा में अवैध खनन कर 6021 मैट्रिक टन मार्बल पत्थर निकालने की शिकायत को सही पाते हुए पूर्व मंत्री शिवदान सिंह चौहान की पत्नी पर 1.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। खान विभाग ने नोटिस जारी कर 15 दिन में अपना पक्ष रखने को कहा है। इसके बाद वसूली कार्यवाही होगी।
ब्लॉक राजसमंद की ग्राम पंचायत बोरज के राजस्व ग्राम निर्जरणा में सर्वश्री एसएएसआरके मार्बल की प्रोपराइटर उषा कंवर पत्नी शिवदान सिंह चौहान निवासी कोठारिया के विरुद्ध अवैध खनन की शिकायत सर्वश्री राधे मिनरल्स, पसूंद ने की थी। शिकायत को खान विभाग ने जांच में सही पाया। सर्वश्री राधे मिनरल्स श्री द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली की जमीन पर संचालित है। शिकायत में लिखे गए तथ्यों की खान विभाग ने रिकॉर्ड और कार्यालय में उपलब्ध मास्टर मैप के अवलोकन के आधार पर जांच की। इसमें पाया कि कि खननपट्टा संख्या 24/1994, 105/1992, 218/1998 के मध्य एक गेप क्षेत्र बनता है, जिसका क्षेत्रफल 873 वर्गमीटर है। वहां वर्तमान में कोई खननपट्टा खान विभाग ने जारी किया हुआ नहीं है।
जीपीएस की मदद से इस गेप क्षेत्र को मौके पर चिह्नित किया तो लगभग 146 वर्गमीटर क्षेत्रफल में लगभग 5 मीटर गहराई तक मार्बल पूरी तरह निकाल लिया गया। मार्बल खनिज निकालने के बाद उसमें मलबा डालकर पुन: पाट दिया गया। विभाग ने गणना की तो इसका वजन गणना 146 गुणा 5 गुणा 2.7 बराबर 1971 मैट्रिक टन माना गया।
- रास्ते बनाने के लिए भी अवैध रूप से काटी पहाड़ी
बताया कि इस गेप क्षेत्र में से खननपट्टा क्षेत्रों में जाने के लिए दो रास्ते गुजरते हैं। इन रास्तों के निर्माण के लिए भी पहाड़ी के ढलान की कटिंग की गई है। गैप क्षेत्र में खनन के लिए कोई वैध अनुमति खान विभाग ने मंजूर नहीं दे रखी है।
- रास्ते की जमीन से निकाला 4 हजार मै. टन मार्बल
विभाग ने यह कृत्य राजस्थान माइंस एण्ड मिनरल्स कंसेशन रूल्स-2017 के नियम 54(1) के तहत अनाधिकृत खनन की श्रेणी में माना। जारी नोटिस में बताया कि नीचे वाले रास्ते के लिए लगभग 15 मीटर की गहराई में करीब 250 वर्गमीटर क्षेत्र में कटिंग की गई, जिसका कुल आयतन 3750 घनमीटर है। यह रास्ता उक्त खननपट्टे से सटे हुआ है। ऊपर वाले रास्ते के लिए मलबा हटाकर कटिंग की गई है। उक्त खननपट्टे की अनुमोदित खनन योजना के मुताबिक मार्बल की रिकवरी 40 प्रतिशत मानकर नीचे वाले रास्ते में से निकाले गए मार्बल की गणना कुल 4050 मैट्रिक टन की गई। इसकी 10 गुना रॉयल्टी की गणना करने पर १ करोड़ ९२ लाख ६७२०० रुपए जुर्माना बनता है।
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1971 और 4050 मिलाकर कुल 6021 मैट्रिक टन मार्बल का अवैध उत्खनन करना जांच में पाया गया है। विभाग ने नियमानुसार 10 गुना रॉयल्टी राशि एवं कम्पाउण्ड फीस करीब 20 हजार रुपए तय की है, जिसकी वसूली कार्यवाही की जाएगी। नोटिस देकर 15 दिन में सम्बंधित पक्ष को दस्तावेज पेश करने को कहा है।
रणजीत मीणा, सहायक खनि अभियन्ता, राजसमंद

विवाद का एक पहलू यह भी
कुछ दिन पहले खान विभाग में पूर्व मंत्री के पुत्र ऋषि राज सिंह चौहान के विरुद्ध पेश शिकायत में राधे मिनरल्स को आवंटित गेप एरिया में अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। खान विभाग ने जांच में इसे सही पाया। इससे पहले ऋषि राज सिंह चौहान ने द्वारकाधीश मंदिर के अधिकारी भगवतीलाल पालीवाल, कार्यकारी अधिकारी विनीत सनाढ्य और राधे मिनरल्स के भागीदारों के विरुद्ध एक एफआईआर राजनगर थाने में दर्ज करवाई थी, जिसमें डराने-धमकाने और अवैध वसूली के आरोप लगाए गए थे। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है।

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