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Kota crime News : गांजा तस्करी के आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना Wednesday 31 May 2023 07:23 AM UTC+00 कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस मामलात कोर्ट ने मंगलवार को गांजा तस्करी के आरोप में आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कैथून पुलिस ने आरोपी मोनू कुमार पुत्र नरेंद्र मीणा निवासी राधा माधव इंडस्ट्री के पास खेड़ा रसूलपुर चौराहा थाना कैथून को गस्त के दौरान 10 किलो 74 ग्राम गांजा सहित पकड़ा था। यह भी पढ़े-RBSE 5th Result : RBSE कल घोषित करेगा पांचवी का बोर्ड रिजल्ट ,यहां देखिए स्टेप बाय स्टेप तरीका विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह निर्भय ने बताया कि कोटा जिले के ग्रामीण एसपी ने जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस पर तत्कालीन थानाधिकारी कैथून जाप्ते के साथ 27 अप्रैल 2019 को गश्त एवं चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति एक एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे को कंधे पर रखकर पैदल-पैदल आ रहा था। पुलिस को देखकर वापस जाने लगा तो पुलिस ने शक होने पर उसे रोका तथा उससे पूछताछ की तो वह घबरा गया और संतोषतनक जवाब नहीं दे सका। यह भी पढ़े-राजस्थान में किसकी क्या भूमिका होगी, ये नेतृत्व तय करेगा मैं नहीं : गहलोत पुलिस ने उसे गांजा समेत डिटेन कर उसका नाम पता पूछ तो उसने अपना नाम मोनू कुमार पुत्र नरेंद्र मीणा निवासी राधा माधव इंडस्ट्री के पास खेड़ा रसूलपुर चौराहा थाना कैथून का होना बताया। उसकी तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से १० किलो 74 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर जब्त किया है। यह भी पढ़े-Rajasthan Politics : सचिन पायलट का नाम लिए बगैर बोले गहलोत- विश्वास देकर ही भरोसा जीता जाता है पुलिस ने अनुसंधान के बाद मोनू कुमार के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट तथा आरोपी मांगीलाल के विरुद्ध 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की और से कुल 9 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 53 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी मोनू कुमार को दोषी करार कर 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 जुमान की सजा से दंडित किया। जबकि आरोपी मांगीलाल को संदेह का लाभ देकर दोपमुक्त कर दिया। |
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