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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास Thursday 01 June 2023 06:01 AM UTC+00 नागौर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो), नागौर के न्यायाधीश सतीश चंद्र कौशिक ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास व 1.30 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। नाबालिग से बलात्कार का मामला करीब पांच पहले लाडनूं थाने में दर्ज कराया गया था। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाषचंद्र चौधरी ने बताया कि परिवादी ने लाडनूं पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन सुबह 11 बजे घर से स्कूल जाने का कहकर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया, जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर पीड़ित को दस्तयाब किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे विकास सिंधी नाम के युवक ने रोक लिया व तथा जबरदस्ती ले जाते हुए कहा कि तेरी अश्लील फोटो उसके पास है। इसके साथ -साथ चुपचाप चल। उसने फोटो वायरल करने के लिए धमकाया। तब वह डर गई।इसके बाद आरोपी विकास उसे कुचामन लेकर गया, वहां से बस में बैठाकर अजमेर लेकर गया, अजमेर से जोधपुर तथा जोधपुर से अहमदाबाद ले जाते समय स्लीपर बस में उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी विकास सिंधी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य 19 न्यायालय में प्रदर्शित कराए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड बदलकर 70 हजार निकाले, मामला दर्ज |
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