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एपीओ-पोस्टिंग के बहाने नहीं लगा सकेंगे इच्छित जगह Friday 05 January 2024 04:03 AM UTC+00 राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक को लेकर सख्ती दिखाई है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने निर्देश दिए कि 15 जनवरी 2023 से राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जो वर्तमान में प्रभावी है।
सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ विभाग प्रतिबंध अवधि में भी स्थानान्तरण या पदस्थापन आदेश जारी कर रहे हैं, जो गलत है। गुप्ता ने 3 जनवरी को जारी परिपत्र में कहा कि 20 जनवरी 2023 के स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों या कर्मचारियों को आदेश् की प्रतीक्षा (एपीओ) या अथवा अन्य माध्यम से इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। गुप्ता ने राज्य सरकार के निर्देशों की पूरी तरह पालना करने के निर्देश दिए। इसमें साफ कहा कि निर्देशों की पूरी तरह पालना नहीं होने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में आता है तो इसका दायित्व स्वयं अधिकारियों का होगा। |
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