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किशोरी से रेप के दोषी को 20 साल का कारावास, 49 हजार रुपए का जुर्माना Thursday 22 February 2024 09:38 AM UTC+00 Ajmer News : पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने बुधवार को सुनाए एक फैसले में नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल के कारावास व 49 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
परिवादी ने 19 मार्च 2023 को मांगलियावास थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 28 फरवरी को रात्रि में बिना बताए घर से चली गई। उसका कहीं सुराग नहीं लगा। जिस दिन उसकी पुत्री गई उसी दिन से पड़ोस में रहने वाला एक युवक भी गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पांच अप्रेल को पीड़िता को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए गए। इनके आधार पर पोक्सो एक्ट की धारा 376 (2) (एन) 376 (3) भादसं 8 3/4, 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
बयानों में घटना की पुष्टि
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