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निजी स्कूलों के दबाव में यू-टर्न, आदेश जारी कर हिचकी सरकार, प्रमोट होना है तो टीसी लानी ही पड़ेगी Wednesday 14 July 2021 11:08 AM UTC+00 विजय शर्मा/जयपुर। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बिना टीसी अस्थाई प्रवेश देने का आदेश जारी कर राज्य सरकार हिचक रही है। निजी स्कूल संचालकों के दबाव में सरकार अब संशोधित आदेश जारी कर स्थिति 'स्पष्ट' करेगी। इसमें अभिभावकों को 3 माह का समय दिया जाएगा लेकिन टीसी तो लानी होगी। टीसी के बिना बच्चे को पढ़ाया तो जाएगा लेकिन प्रमोट नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना काल में जगह-जगह फीस सम्बन्धी विवाद सामने आ रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस से परेशान अनेक अभिभावक बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूल में करा रहे हैं लेकिन निजी स्कूल टीसी नहीं दे रहे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा था कि टीसी के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में बिना टीसी अस्थाई प्रवेश देकर पढ़ाया जाएगा। इसका राज्यभर में निजी स्कूल संचालकों ने विरोध शुरू किया तो शिक्षा विभाग अब कदम पीछे खींचते हुए संशोधित आदेश निकालने की तैयारी कर रहा है। संशोधित आदेश में यह होगा फीस विवाद निपटाना होगा स्कूल संचालकों को राहत, बच्चों की मुसीबत एक सत्र से अधिक का बकाया नहीं मांगें निजी स्कूल: डोटासरा बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं होने देंगे लेकिन टीसी मिलने पर ही प्रवेश को स्थाई कर सकेंगे। तीन माह का समय देंगे, टीसी नहीं लाने पर बच्चे को प्रमोट नहीं किया जा सकेगा। |
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