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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, क्यों न रोक दें आईएएस में पदोन्नति Tuesday 30 May 2023 10:20 AM UTC+00 जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के मुद्दे पर राज्य सरकार को जवाब के लिए अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई जुलाई तक टालते हुए पूछा है कि क्यों न अन्य सेवा के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व न्यायाधीश अनिल उपमन की खंडपीठ ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। यह भी पढ़ें : शिक्षा अधिकार मामले में बड़ी कार्रवाई, 15 दिन में जानकारी नहीं तो जुर्माना प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2023 को सभी विभागों को पत्र भेजकर अन्य सेवा से आईएएस में पदोन्नति के लिए आवेदन भेजने को कहा। नियमानुसार आईएएस के 66.67 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 33.33 प्रतिशत राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। अपवाद के रूप में 33.33% कोटे का 15 प्रतिशत तक अधिकारी अन्य सेवा से लिए जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इसे परंपरा ही बना लिया है।
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