>>: PM मोदी के खिलाफ हेट स्पीच: एसपी FIR या आदेश के विरुद्ध कोई आदेश पेश करें, नहीं तो आगे बढ़ाएंगे अवमानना की कार्यवाही

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Hate Speech : प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए भाषण पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में कोटा शहर एसपी ने शनिवार को कोर्ट में पेश होकर जवाब पेश किया तथा कुछ समय मांगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि 23 मई तक एफआईआर दर्ज करके लाएं या इस आदेश के विरुद्ध कोई आदेश पेश करें अन्यथा अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा।

वकील मनोज पुरी के अनुसार, न्यायालय ने रंधावा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में एसपी सिटी से 20 मई तक जवाब मांगा था। शनिवार को शहर एसपी ने कोर्ट में पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया। एसपी ने पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि परिवादी बयान देने थाने नहीं आया तथा मामला कोटा में क्षेत्राधिकार नहीं बनता। साथ ही कहा कि न्यायालय के आदेश की निगरानी जिला अदालत में पेश की गई है, कुछ समय दिया जाए। इस न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि 23 मई तक न्यायालय समय समाप्त होने से पहले प्रकरण में एफआईआर दर्ज करके लाई जाए या इस आदेश के विरुद्ध कोई आदेश पेश करें। अन्यथा जो अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा।

गौरतलब है कि रंधावा के खिलाफ रामगंजमण्डी विधायक मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पर दिलावर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। कोर्ट ने एसपी व थानाधिकारी परमजीत सिंह को नोटिस जारी कर 20 मई तक जवाब मांगा था।

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