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इस समय के बीच डीजे बजाया तो खैर नहीं, DM ने जारी किए आदेश Tuesday 05 March 2024 09:24 AM UTC+00 अजमेर। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को व्यवधान रहित अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए ध्वनी विस्तार यंत्रों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम-2000 के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे व बैंड बजाने पर प्रतिबंध संबंधित अधिकारी आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे व उल्लघंन करेंगे |
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