भीलवाड़ा।
दस करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों पर 0.1 प्रतिशत टीडीएस भरना होगा। 50 लाख से अधिक की बिक्री पर 0.1 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीडीएस) काटना होगा। यह टीडीएस दूसरे महीने की 7 तारीख तक जमा करना रहेगा। यदि व्यापारी त्रैमासिक फॉर्म भरना भूल जाए तो 100 प्रतिशत पेनल्टी, रिटर्न भूला तो प्रति माह 1 प्रतिशत ब्याज और फौजदारी के तहत कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। नए नियमों से ज्लेलर्स, वाहन डीलर और बिल्डर आदि प्रभावित होंगे।
कर सलाहकार के अनुसार यह नियम उन व्यापारियों पर लागू होगा, जिनका वित्त वर्ष 2019-20 में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। डीलर, होलसेल या फुटकर व्यापारी जो 50 लाख से अधिक का सामान बेचते हैं और इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उस पर 0.1 टीडीएस भी वसूलना रहेगा। सीएस गौरव दाधीच ने बताया कि इस व्यवस्था से व्यापारी पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। कारोबार करना और टैक्स वसूलकर विभाग में जमा कराना होगा।
29 सितंबर के परिपत्र के अनुसार मोटर वाहन डीलर इसमें शामिल हैं। 10 लाख से ऊपर के टीडीएस का नियम पहले से है। अब 10 लाख के नीचे के मोटर वाहनों की बिक्री 50 लाख से ज्यादा होती है तो भी टीडीएस काटना होगा। कर सलाहकारों की मानें तो इसे पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। जीएसटी के अलावा कुल कीमत पर अब से 0.75 प्रतिशत टैक्स की भी वसूली व्यापारियों को करनी है।
October 06, 2020 at 06:01AM