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सुप्रीम कोर्ट ने बिजली खरीद पर राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द, खरीदनी नहीं पड़ेगी महंगी बिजली, बचेंगे 3092 करोड़ रुपए Wednesday 10 January 2024 05:50 AM UTC+00 Electricity Purchase: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बिजली खरीद से जुड़े दो मामलों में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें प्रदेश की बिजली कंपनियों को एक निजी विद्युत उत्पादन कंपनी से बिजली खरीदने के आदेश दिए गए थे। इससे डिस्कॉम्स को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी, जिससे करीब 3092 करोड़ रुपए बचेंगे। वहीं, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के उसी आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की 160 मेगावाट बिजली खरीद प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब नए सिरे से बिजली खरीद प्रक्रिया शुरू होगी और विद्युत संकट की स्थिति से निपटा जा सकेगा। कंपनी पर 5 लाख की कॉस्ट भी लगाई गई है। -अभी जिन कंपनियों से बिजली खरीदी जा रही है, उसमें दर 4.81 रुपए प्रति यूनिट है। जबकि, एम.बी. पावर ने निविदा में 5.51 रुपए यूनिट दर से 200 मेगावाट बिजली खरीद अंकित की थी। यानि, तुलनात्मक रूप से 70 पैसे यूनिट ज्यादा देने पड़ते। |
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