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संजीवनी सोसाइटी केस में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, जानें पूरा मामला Tuesday 09 January 2024 01:47 AM UTC+00 Sanjeevani Society Case : राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक और उनके खिलाफ कोर्ट की अनुमति बिना आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत को 11 मार्च तक बढ़ा दिया है। न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया। शेखावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा तथा राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने संयुक्त रूप से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने शेखावत को अंतरिम राहत का आदेश बरकरार रखते हुए सुनवाई 11 मार्च तक स्थगित कर दी। यह भी पढ़ें : भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक जल्द, सीएम ले सकते हैं कई बड़े फैसले पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने एसओजी को छूट दी थी कि एजेंसी गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों से साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर सकेगी। कोर्ट शेखावत के संबंध में यह पहले ही स्पष्ट दिशानिर्देश दे चुका है कि याचिकाकर्ता मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में उनकी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखा जाए। उन्हें तलब किया जाना है तो कम से कम 20 दिन पहले नोटिस दिया जाए। यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने पुलिस अफसरों को जयपुर में बताया 'एक्शन प्लान', जानें क्या-क्या दिए महत्वपूर्ण टिप्स? |
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